
सीधी।कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर सीधी जिले की प्रमुख नदियों, नालों एवं स्टापडैम के प्रवाह में निरंतर कमी के फलस्वरूप जिले में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये पशुओं सहित जिले की आम जनता को पेयजल प्रदाय सुनिश्चित बनाये रखने के लिये म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 की धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण सीधी जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत तहसील रामपुर नैकिन, चुरहट, गोपदबनास, सिहावल, बहरी, मझौली, मड़वास एवं कुसमी को ‘‘2 मई से 15 जुलाई अथवा वर्षा प्रारंभ होने तक‘‘ जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर टयूबवेल का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा तथा नदियों, नालों, स्टापडैम से पेयजल को छोड़कर अन्य प्रयोजन हेतु पानी लेना प्रतिबंधित रहेगा। सम्बन्धित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सक्षम घोषित किया गया है।
