सीहोर। एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले सगे फूफा को विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा यादव ने की। पीडि़ता को एक लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश भी न्यायालय ने पारित किया।
अभियोजन के अनुसार पीडिता के पिता ने गत 7 जून 2024 को दोराहा थाना में उपस्थित होकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पिता ने उनने बहनोई पर शंका जताई थी कि वह उसे बहला-फुसलाकर ले गया होगा. जांच के दौरान पुलिस ने 16 जून को आरोपी के पास से बालिका को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया. पीडि़त बालिका ने बताया कि उसके फूफा उसके घर आये थे. जब पीडि़ता अकेले दुकान पर जा रही थी, तब फुफा ने कहा चल मोटर सायकल से घूमने चलते है। इसके बाद पीडि़ता को उसका फुफा भोपाल ले गया, जहां से उसे बस से राजस्थान ले गया. यहां से एक घर में उसके फूफा ने उसके साथ बलात्संग किया. मामले में दोराहा पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आरोपी फूफा को आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
