जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सहायक शिक्षक के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश भी दिये हैं। याचिकाकर्ता शहडोल निवासी चंद्रकला सिंह की ओर से दलील दी कि याचिकाकर्ता पर आरोप है, उसने उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके द्वारा उसे अधीक्षक, कन्या शाला परिसर सोहागपुर (कंचनपुर) जिला शहडोल का प्रभार सौंपा गया था।
दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को उक्त आदेश तामील नहीं हुआ और इस बात के लिए प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। विभाग ने नौ जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।
