
धार। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला धार के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन के मार्गदर्शन में जिले से गठित संयुक्त दल द्वारा ग्राम खुटकला, तहसील सरदारपुर, जिला धार में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की गई।
प्राप्त शिकायत के आधार पर बाल संरक्षण अधिकारी श्री कारण भंवर, संबंधित सुपरवाइजर श्रीमती निर्मला भाटी एवं ग्राम खुटकला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 08 फरवरी 2026 को मौके पर पहुंचकर जांच की गई तथा मौका पंचनामा तैयार किया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित बालिकाओं की आयु विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम विवाह योग्य आयु से कम है। मौके पर उपस्थित परिवारजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं कानूनी दुष्परिणाम होते हैं।
संयुक्त दल, ग्राम सचिव श्री मुकेश कुमावत एवं सरपंच द्वारा समझाइश दिए जाने पर परिवारजनों ने बाल विवाह नहीं करने पर सहमति दी, जिससे समय रहते बाल विवाह को रोका जा सका।
इसी क्रम में समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में सम्मेलन समिति के पदाधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में किसी भी स्थिति में संपन्न न कराया जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं विवाह समितियों से अपील की गई है कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।
