जबलपुर: नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार जबलपुर में एक बंदी पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी बंदी अमन बिरहा को अदालत ने दोषी पाया। न्यायिक मजिस्टे्रट ऋचा बठेजा की अदालत ने आरोपी अमन बिरहा को दो साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से एडीपीओ अजीता सिंह बैस ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार जबलपुर के पश्चिमी खंड में 24 अगस्त 2018 को वार्ड क्रमांक-15 में निरुद्व बंदी राजा उर्फ आशीष सोनी को नहाते समय पीछे से पहुंचे बंदी अमन बिरहा ने ब्लेड के टुकड़े से हमला कर दिया था।
जिससे बंदी राजा के चेहरे व हाथ में चोटे आई थी। आरोपी बंदी को तत्काल ही जेल प्रहरियों ने धर दबोचा था और उसके पास से ब्लेड के टुकड़े जब्त किये थे। जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाईन थाने में आरोपी अमन बिरहा के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। मामले के विचारण उपरांत अदालत ने आरोपी अमन बिरहा को उक्त सजा से दंडित किया
