कलेक्टर, निगम आयुक्त के खिलाफ याचिका दायर

इंदौर:आज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में भागीरथपुरा की घटना को लेकर मुकदमा दायर किया गया है. मुकदमे में कलेक्टर, निगमायुक्त, अपर आयुक्त, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने का परिवाद प्रस्तुत किया गया है.एडवोकेट दिलीप नागर ने आज परिवादी रामू पिता रूपसिंह निवासी मोहता नगर, भागीरथपुरा के नाम से याचिका दायर की गई है.

उक्त याचिका में भागीरथपुरा में 3 साल से दूषित पानी सप्लाई, टेंडर रोकने, शिकायत पर ध्यान नहीं देने और दूषित पानी से मौत होने एवं सैकड़ों की संख्या रहवासियों के बीमार होने का कारण बताया गया है. उक्त कारणों को आधार बनाकर अधिवक्ता दिलीप कुमार नागर ने धारा 223 भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दायर किया है. इसके तहत कलेक्टर शिवम वर्मा,पूर्व निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, नर्मदा प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105,106,125 और 271 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की याचिका लगाई गई है.

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