आवेदक के दावे पर लो उचित निर्णय राज्य सूचना आयोग को निर्देश

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता की अपील पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी रमाकांत मिश्रा की ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से सफाई निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है।

याचिकाकर्ता ने विवि के सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई के तहत आवेदन पेश कर कुछ जानकारी मांगी थी। इसमें विवि के बंटवारे यानी 2009 के बाद गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या, आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पदों की संख्या, विभिन्न संवर्गों की भर्ती और आरक्षण रोस्टर की कॉपी की जानकारी शामिल थी। विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी नहीं देने पर प्रथम अपील दायर की गई। अपील निरस्त होने के बाद 24 जनवरी 2025 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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