नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन न करने के मामले में तीन क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
एनजीटी की यहां स्थित प्रधान पीठ ने यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने पाया कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) तथा एनजीटी के बार-बार नोटिस एवं अवसर दिए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बने सवाई मानसिंह स्टेडियमऔर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बने डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम ने आवश्यक जानकारी एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
इन परिस्थितियों में एनजीटी ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि उपर्युक्त तीनों स्टेडियम अगली सुनवाई तक अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि का आयोजन नहीं करेंगे।
यह मामला क्रिकेट स्टेडियमों के रखरखाव में भूजल के उपयोग, उपचारित सीवेज जल (एसटीपी ट्रीटेड वाटर) के इस्तेमाल, वर्षा जल संचयन तथा भूजल संरक्षण संबंधी पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से संबंधित है। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए भूजल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है इसलिए स्टेडियमों के भूजल के स्थान पर उपचारित एसटीपी जल के उपयोग, वर्षा जल संचयन तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
