महाकाल लोक के 18 दुकानदारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

उज्जैन: महाकाल लोक के मिडवे जोन में विस्थापित हुए 18 दुकानदारों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर से एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है. न्यायालय ने इन दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्मार्ट सिटी और अन्य संबंधित विभागों द्वारा की जा रही अवैध शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है.

महाकाल महलोक में बनी इन दुकानों का निर्णय लंबे समय से कभी स्मार्ट सिटी कभी नगर निगम तो कभी कोर्ट में लंबीत रहा, ऐसे में ना तो खरीदारों को इसका लाभ मिल पाया ना महाकाल लोक घूमने वालो को, श्रद्धालु व यात्री खाने-पीने की दुकानों के लिए तरसते रहे. ऐसे में अब जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश आया है और दो माह में इन दुकानदारों को दुकान चालू करने का जो आदेश दिया गया है उस पर अब जिम्मेदारों को अमल करना होगा. स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अफसर इस आदेश का अध्ययन करेंगे.

हाई कोर्ट का अहम निर्णय
हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से महाकाल लोक के मिडवे जोन में दुकान आवंटित किए गए 18 विस्थापित दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों द्वारा कोर्ट में पेश किए गए तर्क और दलीलें पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुईं. न्यायालय ने इन तर्कों को अमान्य करते हुए विस्थापितों के पक्ष में फैसला दिया.

विवाद और शुल्क वसूली पर रोक
ये दुकानदार वर्ष 2020 से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे. उन्हें महाकाल फूड जोन से महाकाल मिडवे जोन में विस्थापित किया गया था. विवाद तब शुरू हुआ जब मिडवे जोन में नीचे की दुकानों के टेंडर करोड़ों रुपए में गए. इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इन्हीं विस्थापित दुकानदारों से भी अतिरिक्त बेजा अवैध शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली थी. हाई कोर्ट ने प्रशासन की इस तैयारी पर सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत रोक लगा दी है. अब स्मार्ट सिटी इन दुकानदारों से कोई भी अवैध शुल्क नहीं वसूल पाएगी.

श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा
इन दुकानदारों को राहत मिलने के बाद अब ये दुकानें जल्द ही सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी. यह दुकानें महाकाल लोक में घूमने आने वाले श्रद्धालुओं को खाने-पीने की सामग्री फूड स्टॉल्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी. इन दुकानों के खुलने से दर्शनार्थियों को अपनी जरूरतों के लिए महाकाल लोक परिसर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका भ्रमण और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा.

इनका कहना है
लंबे समय से महाकाल लोक की दुकानों का मसला चल रहा था. 18 दुकानदारों की दुकान का मामला हाईकोर्ट की पटल पर आया, सुनवाई हुई और डिसीजन की कॉपी एक दिन बाद मिलेगी.
– महेंद्र जैन ,एडवोकेट

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