छतरपुर। जिले में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (SIR) के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जैसवाल ने मतदान केंद्र क्रमांक 197 के बीएलओ रावेन्द्र प्रताप सिंह को गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
कलेक्टर द्वारा विधानसभा क्षेत्र 51–छतरपुर के मतदान केंद्र 197 के औचक निरीक्षण में पाया गया कि बीएलओ अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण नहीं किया था। इसके साथ ही बीएलओ ऐप पर ईएफ फॉर्मों का डिजिटलीकरण भी लंबित पाया गया।
इन कमियों को कलेक्टर ने अत्यंत गंभीर माना और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, तथा एमपी सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 का उल्लंघन माना। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन आदेश पारित किया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, छतरपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।
