जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने उस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए जो पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर नरसिंहपुर, अपर कलेक्टर, एसडीओं, तहसीलदार, ग्राम पंचायत लोकीपार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नरसिंहपुर निवासी शैलेन्द्र दुबे की ओर से अधिवक्ता केके पांडे, कौशलेश पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि चरनोई और गौधन के लिए आरक्षित जमीन को उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाने के लिए आवंटित कर दिया गया है। दलील दी गई कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसे कई आदेशों को निरस्त किया है, जिसमें मद परिवर्तन किए बिना ही निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई है।
