गांजा तस्करों को दस-दस साल की सजा

अदालत ने एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी विदिशा निवासी भूपेंद्र यादव व डोंगर यादव का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने तिलवारा रोड से नयागांव की ओर टाटा कंपनी के ट्रक का पीछा किया गया। उसमें बोरी के भीतर गांजा था। उक्त कार्रवाई 22 जून 2023 को की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को 36 किलोग्राम गांजा सहित गिर तार किया था। जिसके बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

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