जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एसडीओ आफिस नरसिंहपुर ने निकाले गए तीन कर्मियों को नौकरी पर वापस लेने का राहतकारी आदेश पारित किया है। उक्त तीनों कर्मियों को 2014 से सभी वेतन लाभ आदि देने भी कहा गया है।याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी रूपलाल मेहरा, निलेश कुमार जैन व दुर्गेश कुमार सोनी की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित चौधरी व रूपलाल चौधरी ने रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 2003 से 2014 तक पंप अटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। तीनों को एक मौखिक आदेाश के जरिए नौकरी से निकाल दिया गया। मामला श्रम न्यायालय पहुंचा। श्रम न्यायालय ने छंटनी कर्मचारी समझते हुए जो आदेश पारित किया, याचिकाकर्ता उससे संतुष्ट नहीं हुए, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने कर्मियों के हित में उक्त राहकारी आदेश दिया।
