जबलपुर: कृषि उपज मंडी समिति पाटन क्षेत्र में मंडी सचिव सुनील पांडे द्वारा कटंगी में वाहन क्रमांक एमपी 20 जी ए 6835 में अधिसूचित कृषि उपज अवैध परिवहन होने की सूचना प्राप्त होने पर रोका गया वाहन में सरसों 65 कुंतल गढ़ाकोटा मंडी के व्यापारी पारस ट्रेडर्स के यहां से लोड होकर केसरी ब्रदर्स बरेला जबलपुर जा रही थी.
लेकिन वाहन चालक के पास सरसों का अनुज्ञा पत्र नहीं होने तथा सरसों के स्थान पर मटर का अनुज्ञा एवं बिल प्रस्तुत करने सरसों के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण कृषि उपज का अवैध परिवहन प्रमाणित होने पर उक्त उपज का बगैर अनुज्ञा पत्र से परिवहन करने पर कर अपवंचन की दशा में प्रकरण पंचनामा तैयार कर वाहन को मंडी प्रांगण में लाया गया।जिस पर आगामी कार्यवाही करते हुए 65 क्विंटल सरसों पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा के तहत 30350 की राशि वसूलकर मंडी में जमा कराए गए।
