सागर:बुन्देलखण्ड के सागर संभाग की एकमात्र नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन मे जल कर की दरो मे 50 रूपए की वृद्धि के साथ ही हर दूसरे वर्ष मे 5 प्रतिशत की दर से बढोत्तरी का निर्णय लिया गया है। भले ही नगर मे पेयजल सप्लाई एक दिन छोड़कर दो दशक से की जा रही है। निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में महापौर श्रीमति संगीता तिवारी, निगमायुक्त राजकुमार खत्री एवं समस्त पार्षदों की उपस्थिति में आयोजित सम्मेलन मे म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार जल उपभोक्ता प्रभार की दरों का युक्तियुक्तकरण तथा बिलिंग प्रक्रिया का मानकीकरण हेतु शासन के निर्धारित बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि घरेलू उपभोक्ता प्रभार में रू. 50/- प्रतिमाह की वृद्वि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके साथ ही 3/4 इंच कनेक्शन की राशि 225/-, 1 इंच साईज के लिये रू. 400/- एवं व्यवसायिक कनेक्शन के लिये 1/2 इंच साईज के लिये रू. 450/-, 3/4 इंच के लिये रू. 1010/-, 1 इंच साईज के लिये रू. 2400/- बल्क सप्लायी रू. 15/- हजार प्रति लीटर की वृध्दि की गई। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जलकर की दरों में प्रत्येक दो वर्ष में 5 प्रतिशत की दरों में वृध्दि की गई। जितने भी व्यवसायिक कनेक्शन है, उनकी 15 दिवस में जांचकर कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये एवं जो भी अवैध कनेक्शन है उनके विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के लिये 8-8 कर्मचारियों की टीम बनाये तथा वैध कनेक्शन करने हेतु पेनाल्टी सहित कार्यवाही की जाये।
इस संबंध में भाजपा पार्षददल के सचेतक शैलेन्द्र ठाकुर ने कहा कि एम.पी.यू.डी.सी.को सरकार ने टाटा का कार्य देखने के लिये एंजेसी नियुक्त किया है पार्षदों की षिकायत है कि पानी का प्रेशर नही आ रहा है तथा कई स्थानों पर पानी का अपव्यय हो रहा है, कहीं कहीं दो पाईपों से जल सप्लाई की जा रही है तथा कई स्थानों पर अतिरिक्त कनेक्शन कर दिये गये, एम.पी.यू.डी.सी.का यह कार्य बहुत ही असंतोषप्रद है, उन्होने कहा कि निगमाध्यक्ष इसकी जांच हेतु एम.पी.यू.डी.सी.के परियोजना अधिकारी के साथ निरीक्षण का कार्यक्रम बना दें जिससे वार्डो की समस्यायें हल हो सकें।
एकीकृत ठोस अपषिष्ट प्रबधंन परियोजना सागर क्लस्टर की मानीटिंयरिग की बैठक अनुसार सागर एम.एस.डब्ल्यू.साल्यूशंस प्रायवेट लिमिटेड को सर्टिफिकेशन के पष्चात् पूर्व की दर बेस रेट 1692 प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर टिपिंग फीस के रेट रिवीजन डीजल के आधार पर वर्तमान में रू. 2990.03 प्रति मीट्रिक टन की दर प्राप्त हो गया है। अतःयोजना को आगे जारी रखने हेतु उपभोक्ता प्रभार शुल्क निर्धारण के संबंध में पार्षदों से विस्तृत चर्चा उपरांत सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि डोर-टू-डोर कचरा कनेक्शन शुल्क में रू. 20/-की वृद्वि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा व्यवसायिक संस्थानों के लिये दर निर्धारण करने हेतु निगमायुक्त को अधिकृत किया गया।
जिन वार्डो में कचरा गाड़ी नहीं है वहॉ पर कचरा गाड़ी की व्यवस्था की जाये। कचरा के वजन करने की जांच करने हेतु 5 सदस्यीय समिति बनेगी जो जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि अगर एम.एस.डब्ल्यू द्वारा व्यवसायिक संस्थानों से कचरा लिया जा रहा है और वह निगम में दर्ज नहीं है तो जांच उपरांत उस राशि की वसूली एम.एस.डब्ल्यू के बिल से की जावेगी।
