सिंगरौली:पुलिस अधीक्षक के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने चार आरोपियों का जिलाबदर किया है। इसके तीन दिन पूर्व भी चार और आरोपियों का जिला बदर किया जा चुका है। यह आदेश 26 सितम्बर की शाम 5 बजे से 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा।जानकारी के अनुसार विंध्यनगर थाना क्षेत्र के ग्राम जयनगर निवासी नेतलाल साहू पिता हिरालाल साहू के खिलाफ विंध्यनगर थाने में 16 अपराध दर्ज हैं।
वहीं इसी थाना क्षेत्र के मुन्ना उर्फ महेश्वर प्रसाद पिता स्व. लल्लाराम सकेत निवासी नवजीवन बिहार सेक्टर नम्बर 4 के विरूद्ध 5 अपराध दर्ज है। साथ ही मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 8 साईनगर निवासी धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ मसाला गुप्ता रामकेश गुप्ता के विरूद्ध मोरवा थाने में 8 अपराध एवं कोतवाली क्षेत्र बैढ़न के कचनी बेलौहा टोला निवासी बृजेश कुमार शाह उर्फ बिन्देश पिता रामविचारे शाह के विरूद्ध कोतवाली बैढ़न में 15 अपराध पंजीबद्ध है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपियों को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह जिला बदर की कार्रवाई जिले के राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश 26 सितम्बर की शाम 5 बजे से 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।
