
जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों डाटा एंट्री आपरेटर के नियमितिकरण की मांग को गंभीरता से लिया। इसी के साथ सक्षम अधिकारी व कलेक्टर को निर्णय लेने के निर्देश दिये।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी निर्मल लोहिया सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता राहुल रावत, जितेन्द्र कुमार तिवारी, रुद्र प्रताप द्विवेदी व शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार याचिकाकर्ताओं को पात्रता की तिथि से नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही बकाया वेतन 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए। इस सिलसिले में आठ सितंबर 2025 को संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, मेडिकल कालेज द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया है, जिसे रिकार्ड पर प्रस्तुत किया गया है। हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद संबंधित अधिकारी सिफारिश पत्र को ध्यान में रखते हुए विस्तृत और कारणयुक्त आदेश पारित करें।
