परिवहन विभाग के पीएस व आयुक्त को अवमानना नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और आयुक्त विवेक शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सतना निवासी रजनीश त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता भानु प्रकाश विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसमें आरोप था कि ओवरलोडिंग ट्रकों व अन्य वाहनों के चलते सबसे ज्यादा सडक़ें खराब होती हैं। इस मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि ओवर लोडिंग रोकने हर संभव प्रयास किया जाएगा। याचिका लंबित रहने के दौरान सरकार ने 1050 करोड़ रुपए का निवेश करके विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 19 चेक पोस्ट खोली थीं। सरकार की अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने उक्त जनहित याचिका का निराकरण कर दिया था। अवमानना याचिका में आरोप है कि अगले वर्ष यानी 2024 में ही सरकार ने उक्त सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। अब बिना चेकिंग के ही ओवरलोड वाहन अन्य राज्यों से मप्र में आते हैं, जिससे सडक़ें खराब होती हैं। इसके लिए विधानसभा से अनुमति नहीं ली गई और न ही कोई अधिसूचना जारी की गई। सरकारी खजाने को भी बहुत नुकसान हो रहा है। जिसके बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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