
बाग (धार)। 20 जून 2024 को हुई एक सनसनीखेज घटना में आरोपी राकेश ने अपनी काकी पुनिबाई की बेल्ट से पिटाई कर गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना मृतका के भाई सुनील ने देखी और बीच-बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आरोपी ने बेरहमी से पुनिबाई की जान ले ली।
बाग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अम्बुज पाण्डेय ने आरोपी राकेश पिता मोतेसिंह (27) निवासी करकदा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई।
इस प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजयपाल मोरे (कुक्षी) ने की, जबकि अनुसंधान थाना प्रभारी बाग निरीक्षक कैलाश चौहान द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह ने मामले को “सनसनीखेज” श्रेणी में चिन्हित कर विशेष निगरानी में रखा था। नोडल अधिकारी के रूप में टीआई कैलाश चौहान ने गवाहों को प्रस्तुत कराते हुए मात्र एक वर्ष के भीतर आरोपी को सजा दिलवाई।
