इज़रायल के लिए जासूसी करने के आरोप में परमाणु वैज्ञानिक वादी को फांसी की सजा

तेहरान 06 अगस्त (वार्ता) ईरान की न्यायपालिका ने बुधवार को देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के अंतर्गत परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के सदस्य और परमाणु वैज्ञानिक रूज़बेह वादी को इज़रायल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा की सुनाई।

ईरान इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी ने रिएक्टर इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और वरिष्ठ ईरानी परमाणु विशेषज्ञों अब्दोलहामिद मिनौचेहर और अहमद ज़ोल्फ़ागरी के साथ 2011 में एक शोध पत्र के सह-लेखक थे। मिनौचेहर एवं जोल्फागरी की ईरान-इज़रायल युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी।

न्यायपालिका ने आरोप लगाया था कि वादी इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को संवेदनशील डेटा सौंप रहे थे।

ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वादी को ऑनलाइन भर्ती किया गया था एवं एलेक्स नाम के एक मोसाद अधिकारी ने उसकी जाँच की थी और बाद में उसे केविन नाम के एक हैंडलर को सौंप दिया गया था।

न्यायपालिका के अनुसार वादी की जांच के बाद मोसाद ने कथित तौर पर उसे एक स्रोत बना लिया था। फिर उसे मोसाद के शीर्ष प्रभागों में से एक से मिलवाया गया एवं उसके अनुरोध पर प्रति-मिशन इनाम प्रणाली के बजाय एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से मासिक भुगतान किया जाता था।

न्यायपालिका प्रमुख ग़ुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने मंगलवार को इज़रायल के साथ जून में हुए संघर्ष के बाद चल रही जाँच का हवाला देते हुए उत्तरी खुरासान प्रांत के दौरे के दौरान कहा कि ईरान ”जासूसों से निर्णायक और कानूनी रूप से निपटेगा।”

उन्होंने हाल ही में कहा था कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान और उसके बाद 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से कुछ को ”दुश्मन के साथ सांगठनिक सहयोग” के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है।

ईरान की ख़ुफ़िया सेवाओं ने कहा कि उन्होंने वियना की अपनी एक यात्रा के बाद वादी पर नज़र रखी थी। अंततः उन्हें तेहरान में गिरफ़्तार कर लिया गया और अभियोजकों ने उन पर ”एक निश्चित राशि के बदले ज़ायोनी शासन के साथ जासूसी और ख़ुफ़िया सहयोग” का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त, 2025 को तामील कर दिया।

 

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