गांजा तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास

जबलपुर: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी मानसिंह लोधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारवास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा।

जिन्होंने बताया कि दमोह जबेरा के ग्राम बहेरिया निवासी 37 वर्षीय मानसिंह लोधी को बेलबाग पुलिस ने 26 मार्च 2019 की सुबह करीब पौने नौ बजे रामलीला मैदान के पास मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 34 एमजे-9326 के साथ गांजे के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के पास से पांच किलो बीस ग्राम गांजा जप्त किया था। पुलिस ने आरोपी मानसिंह के साथ उनके सहयोगी आरोपी सुरेन्द्र सिंह, शिवराज सिंह व हल्लेभाई को भी हिरासत में लिया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मानसिंह को उक्त सजा सुनाई।

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