रायसेन: शासकीय उचित मूल्य की दुकान में केवल उन लोगों के राशन नहीं आए हैं, जिन्हें ई-केवायसी में अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी के लिए तीन महीने के राशन जारी किए गए हैं। अब तक ई-केवायसी नहीं करा पाने वालों के लिए शर्त यह है कि उन्हें ई-केवायसी कराने के बाद ही राशन मिलेगा। व्यवस्था बनाई गई है कि राशन दुकान पर जाएं। ई-केवायसी कराएं और गल्ला ले जाएं। इसके अलावा पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि उनका भी ई-केवायसी कराने को कहा गया है, लेकिन बच्चों के लिए यह बाध्यता नहीं है।रायसेन जिले में 576 राशन दुकानें संचालित है।जिले में 10 लाख 28 हजार राशन प्राप्त करने वाले गरीब हितग्राही हैं।
कई बुजुर्ग राशन लेने से वंचित
राशन दुकानों पर कई बुजुर्ग अंगूठा नहीं लगने आंखों में मोतियाबिंद की वजह से राशन लेने से वह वंचित रह गए हैं।कई बुजुर्ग परेशानी उठाते हुए राशन दुकान पहुंचे।तो वह जब पीओएस मशीन पर ना तो अंगूठा लगा।आंखों में मोतियाबिंद होने से भी वह परेशान रहे।अंत में वह निराश हो बैरंग घर लौट रहे हैं।जिला प्रशासन और जिला फ़ूड विभाग के अफसरों के मुताबिक ऐसे बुजुर्गों को इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है।
ऑटो हाथ ठेला बाइकों से ले जा रहे राशन
जिला फ़ूड अधिकारी राजू काटोलकर ,एएफओ संदीप भार्गव ने बताया कि बारिश में लोगों को राशन के लिए परेशान ना होना पड़े।इसीलिए पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त 3 महीने का राशन दिया जा रहा है।हितग्राहियों के पास गल्ला अधिक होने की वजह से कोई साइकिल से तो कोई बाइकों ऑटो से घर लेकर जा रहे हैं।
लागू किए गए हैं ये नियम भी
परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवायसी होने के बाद ही दूसरे वार्ड, शहर या फिर दूसरे जिले की किसी भी दुकान से राशन लेना संभव हो पाएगा।परिवार के एक भी सदस्य का ई-केवायसी बाकी है तो दूसरे वार्ड, शहर या फिर दूसरे जिले की किसी भी दुकान से राशन लेना संभव नहीं होगा।एक भी सदस्य की ई-केवायसी बाकी होने की स्थिति में केवल वार्ड की दुकान से ही परिवार के ई-केवायसी कराने वाले सदस्यों को राशन मिल सकेगा।पांच वर्ष तक के बच्चों की ई-केवायसी नहीं होने के बाद भी न केवल बच्चे को बल्कि ई-केवायसी कराने वाले उनके परिवार के सभी सदस्यों को राशन मिलेगा।
