चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा

 

जबलपुर। चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वंदना सोनी ने रेलवे अस्पताल कर्मचारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा से दंडित करते हुए 2 लाख 18 हजार 355 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बजरंग कॉलोनी सिविल लाईन निवासी राजेश कुमार दुबे की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि वह वरिष्ठ अभियंता कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे में पदस्थ है। रेलवे अस्पताल में एचआर के पद पर कार्यरत राजीव एंथोनी राजन निवासी राजीव गांधी नगर कटंगा से अच्छा परिचय था। पारिवारिक आवश्यकता होने के कारण एंथोनी राजन ने परिवादी से एक लाख 42 हजार रुपये उधार लिए थे। परिवादी ने 42 हजार रुपये नगद तथा एक लाख का चेक दिया गया। इसके एवज में आरोपी ने परिवादी को पोस्ट डेटेड चेक दिया। चेक में उधार ली गयी राशि एक लाख 42 हजार अंकित थी। दोनों के बीच अनुबंध पत्र भी निष्पादित हुआ था। निर्धारित तिथि को परिवादी ने बैंक में चेक जमा किया था। बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद आरोपी को लीगल नोटिस भेजा गया था। निर्धारित अवधि में आरोपी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। न्यायालय ने परिवाद की सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया।

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