भोपाल। भोपाल में नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 के तहत अपर कलेक्टर (साउथ) की अध्यक्षता में बैठक हुई। नागरिक सुरक्षा दल का गठन कर उसे बचाव, राहत, जागरूकता, रिसोर्स मैपिंग, सायरन चेकिंग, मॉकड्रिल और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से कार्य करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया, जमाखोरी रोकने और पेट्रोल पंपों पर न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
नागरिक सुरक्षा पर बैठक, आपदा प्रबंधन दल गठित
