
छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा आरोपी मदन शीलू पिता जंगलू उम्र 40 साल निवासी ग्राम मेढ़का थाना दमुआ को अपनी पत्नी आरती की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी की गई। थाना दमुआ में आरोपी मदनशीलू ने आरती की मृत्यु की सूचना देते हुए थाना प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी पत्नी की पेट दर्द होने के कारण अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई है जिस पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई एवं मर्ग जांच के उपरांत यह पाया कि मदन शीलू ने ही उसकी पत्नी आरती शीलू के साथ बंद कमरे में गंभीर रूप से शराब पीकर मारपीट की थी जिस पर उसकी पुत्री माही उम्र 9 वर्ष ने बयान में बताया कि मदनशीलू ने ही आरती के साथ गंभीर मारपीट कर आशय पूर्वक जानते हुए उसकी हत्या की थी ।
