बजट सत्र में कांग्रेस नेताओं के बीच हाथापाई, नीमच में आपस में ही उलझे

नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत को लेकर हुआ विवाद

नीमच। नीमच नगर पालिका परिषद के बजट सत्र में सोमवार को जमकर हंगामा हो गया। पुरानी नगर पालिका स्थित सभा कक्ष में बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। इधर, हंगामे के बीच सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत के आधार पर बजट को सभी की सहमति से पारित कर दिया।

विवाद की स्थिति तब बनी जब इंदिरा नगर की पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने अपने वार्ड में सडक़ मंजूर होने पर बजट सत्र के दौरान ही नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करना चाहा। इस पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आपत्ति जताई।

उनका कहना था कि हम विपक्ष में हैं। हमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। स्वागत करना है तो बजट सत्र के बाद व्यक्तिगत रूप से कर लें। इस बीच कांग्रेस पार्षद हरगोविंद दीवान ने सुमित्रा पोरवाल का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति से बहस करने लगे। कुछ देर में दोनों हाथापाई पर उतर आए।

नेता प्रतिपक्ष की अपने ही पार्षद पर कार्रवाई की मांग

नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने हमारी एक महिला पार्षद से पूर्व नियोजित तरीके से स्वागत की योजना बना रखी थी। इस पर कांग्रेसी पार्षदों ने ऑब्जेक्शन लिया। उन्हें कहा कि परिषद में विपक्ष का काम करिए। आपके निजी रिश्ते घर जाकर निभाइए। विपक्ष को अपना काम करना है।

प्रजापति ने कहा कि कांग्रेसी पार्षद बीजेपी से मिले हुए हैं। इस संबंध में अपने वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराऊंगा या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा।

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी से अपने ही पार्षद पर कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने ये सफाई दी कांग्रेस पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने इस मामले में कहा कि जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है। दुर्गा लाल पार्षद के वार्ड में सडक़ बनाने की बात पर हमने उनका स्वागत किया था, मगर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ज़बरदस्ती कर रहे हैं।

Next Post

नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Mon Mar 24 , 2025
छिंदवाडा। न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौसर जिला छिन्दवाडा ने आरोपी सुखदेव उर्फ सुखदास पिता परसू उइके, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम रिधौरा थाना लोधीखेडा जिला पांढुर्णा को धारा 376 एबी भादवि में शेष प्राकतिक जीवनकाल तक का आजीवन कारावास एवं 10 हजार रू का अर्थदंड एवं धारा- 5 […]

You May Like