प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप पर लगी रोक
भोपाल 5 मार्च. भोपाल जिला न्यायालय ने खटलापुरा मंदिर समिति के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें प्रतिवादी मनोज को मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप करने, दान-चढ़ावा लेने, किराया वसूलने और किसी भी तरह का निर्माण करने से रोक दिया गया है। हाई कोर्ट अधिवक्ता कुलदीप आचार्य और युवा अधिवक्ता अभिषेक घाडगे की शानदार पैरवी से यह सफलता मिली। इस आदेश से मंदिर समिति को बड़ी राहत मिली है और धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ है।