
नेपानगर। पाड़ों की टक्कर कराना क्षेत्र के आयोजकों और हेला मालिकों को मंहगा पड़ गया। मामले में पुलिस ने एक साथ 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल ग्राम अंबाड़ा स्थित ताप्ती नदी किनारे सोमवार को हनुमानजी का मेला आयोजित हुआ था। नियमानुसार समिति ने मेला आयोजन के लिए परमिशन ली थी, लेकिन यहां पाड़ों की टक्कर भी आयोजित कर ली गई। पुलिस ने एक दि पहले पशुओं को मेले में ले जाने वाले मालिकों को रोक रोककर समझाईश भी दी,लेकिन इसके बाद भी पाड़ों की टक्कर आयोजित होने और हजारों की संख्या में यहां हुजूम उमडऩे पर आयोजकों और पाड़ों मालिकों पर पुलिस ने केस दर्ज किया।सोमवार को ताप्ती नदी क्षेत्र में हनुमानजी का मेला आयोजित किया गया इसके लिए बाकायदा एसडीएम से परमिशन ली गई। काफी संख्या में यहां दुकानें भी लीए लेकिन पाड़ों की टक्कर के कारण पुलिस को केस दर्ज करना पडा। पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 223, 125, 3.5 और पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11.1 घ के तहत केस बनाया है।
मेला आयोजकों और पाड़ा मालिकों पर केस:-पुलिस के अनुसार 6 मेला आयोजक और 21 पाड़ा मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें मेला आयोजक विलास पिता मांगीलाल, सुभाष पिता हरी, दलपत चेतन ससाने, गजानन पिता निवृत्ति धाटे, योगेश बेलदार,रमेश चौकसे सभी निवासी ग्राम अंबाडा और पाड़ा मालिक सुभाष पिता रतिलाल निवासी, पवन पिता सोपान अंबाड़ा, राजू पिता सालदा पठान निवासी देवरी,इकबाल पिता दिलदार निवासी तांदली, अमरसिंग पिता रामदास निवासी मानमोडिय़ा, गिरीश पिता शशिकांत पाटिल निवासी नेपानगर,रमेश पिता रामदास पाटिल निवासी मानमोडिय़ा,दिनेश पिता कृष्ण चौहान निवासी अंबाड़ा,नानक पिता फतेसिंग चौहान निवासी शंकरपुरा, लखन पिता नवलसिंग निवासी डवालीकला, हीरामण पिता दामू चौधरी निवासी निवासी लिंगा,रमजान पिता छब्बू लिंगा, बिसन पिता छतरसिंग निवासी डवालीकला, अमासिंग पिता रामदास सांईखेड़ा, सुनील पिता श्रीराम शास्त्रीनगर नेपानगर, सचिन पिता गिलधर निवासी रतागढ़,सुधाकर पिता गणपत डवालीकला, पूनम पिता पदमसिंग शंकरपुरा, ईश्वर पिता जगराम शंकरपुरा,प्रकाश पिता राजू लिंगा और आरिफ पिता उस्मान निवासी नेवरी शामिल हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
