बस-ऑटो टक्कर में 13 मौतों में फैसला, हर मौत के लिए बस चालक को 10-10 साल की सजा

ग्वालियर:ग्वालियर में चार साल पहले हुए सड़क हादसे में 13 मौतों के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने बस चालक सुखदेव सिंह को सजा सुनाई है। हर एक मौत के लिए बस चालक को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।आदेश में कहा गया है कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उसे 10 साल जेल काटनी होगी। कोर्ट ने 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ितों के परिजनों को दी जाएगी.

हादसा 23 मार्च 2021 की सुबह 7.30 बजे हुआ था। इस दौरान एक ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था, जबकि बस क्रमांक एमपी 07-6882 मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रही थी। तभी बस चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। हादसे में बिट्‌टी पाल, गीता राठौर, ऑटो चालक धर्मेंद्र परिहार, लक्ष्मी वर्मा, कमला राठौर, अनीता पाल, ऊषा राठौर, आशा राठौर, ऊषा जाटव, राजेन्द्री पाल, मायादेवी, हरवोबाई, मुन्नी पाल की मौत हुई थी।हादसे के वक्त ऑटो में बैठीं 12 महिलाएं रात को आंगनबाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर लौट रही थीं। 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि तीन महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया।

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