राजगढ़: जिले में बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बाल विवाह के प्रति जागरुक किया जा रहा है. खिलचीपुर तहसील के ग्राम मोकमपुरा एवं खोखेडा में बाल विवाह मुक्त अभियान कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम का उद्देश्य, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, कानूनी प्रावधानों तथा रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना है. खोखेडा ग्राम में नाबालिक के विवाह की सुचना पर सतकर्ता से बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाही की गई.
कार्यक्रम में उपस्थित विकासखंड चिकित्सा अधिकारी खिलचीपुर हिमांशु मीणा ने बताया कि बाल विवाह एवं बाल सगाई एक सामाजिक बुराई है, इसे समाप्त करने पर ही समाज का पूर्ण विकास संभव है. वन स्टॉप प्रशासक एवं अभियान की नोडल अधिकारी श्रीमती रश्मि चौहान द्वारा बताया गया की सतर्कता और जागरूकता से ही बाल विवाह जैसी कुरीति से लड़ा जा सकता है.
बाल संरक्षण अधिकारी सुश्री रिंकी धाकड़ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया की बाल विवाह करने वाले या कराने वाले को 2 वर्ष तक की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है.संवाद कार्यक्रम के पश्चात एक बाल विवाह रुकवाते हुए संबंधित परिवार को समझाईश दी गई की बाल विवाह अपराध है यह कानून का उल्लंघन है. परिवार को टीम द्वारा समझाया गया. इस अवसर पर सुपरवाइजर संतोष चौहान, पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर विनोद मीणा और आरक्षक सुश्री प्रिया मीणा उपस्थित रहे. समझाईश उपरांत परिजनों ने भी बाल विवाह ना करने की ठानी. बाल विवाह मुक्त करने कि शपथ दिलायी गई.
