20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का करें भुगतान

हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मियों को दी राहत
जबलपुर: हाईकोट जस्टिस द्वारिकाधीश बसंल की एकलपीठ ने 80 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मियों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत 90 दिन के भीतर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही एरियर्स व ब्याज भी दिए जाने की व्यवस्था दी है।याचिकाकर्ता कटनी निवासी मेवा लाल शुक्ला, सूरजदीन सोनी व प्रेमलाल परोहा की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद्मावती जायसवाल ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 80 वर्ष से ऊपर के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मी हैं। उन्होंने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को अभ्यावेदन दिया था। जिसके जरिए राज्य शासन के तीन अगस्त 2009 के परिपत्र की रोशनी में 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की मांग की थी। जब अभ्यावेदन का कोई नतीजा नहीं निकला तो हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट ने आवेदकों की ओर से दिये गये तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर नए सिरे से अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जिस पर गंभीरता से विचार कर 90 दिन के भीतर एरियर्स व ब्याज सहित 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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