
अशोकनगर। सेहराई पुलिस ने ट्रक में ठूस ठूस कर भरे पांच दर्जन से अधिक भैंसो को मुक्त कराया। साथ ही ट्रक के चालक व उसके मालिक के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीवद्ध किया गया है। थाना प्रभारी धर्मेश दांगी ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात्रि को एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के द्वारिका ढाबा स्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक कार (अर्टिगा) क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ी पाई गई। जहां फरियादी के कथन अनुसार एक टाटा कंपनी का ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएच 5280 द्वारा दुर्घटना कारित की गई थी। प्रकरण में ट्रक चालक के विरुद्ध देहाती नालसी के आधार पर अपराध क्रमांक 0/25 अंतर्गत धारा 281, 125(ए) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। सूचनाकर्ता तथा उसके साथियों द्वारा बताया गया कि ट्रक चालक एवं उसका सहयोगी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर खड़े ट्रक की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें क्रूरतापूर्वक कुल 62 नग छोटी-बड़ी भैंसों को गर्दन व पैरो मे रस्सी से बांधकर निर्दयतापूर्वक भरा हुआ था। उक्त कृत्य पर आरोपियों के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(क), (घ), (ड), (च), (ज) एवं म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6(क), 7, 11 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेश दांगी,सहायक उप निरीक्षक लल्लूराम दांगी,प्रधान आरक्षक केके शर्मा, आरक्षक विपिन राजपूत एवं रोहित रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।
