इंदौर: हाईकार्ट ने ढाई महीने के अंदर यूनिवर्सिटी को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता खुल गया है. उक्त मामले में हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए है.एनएसयूआई के अरुणेश मिश्रा ने अधिवक्ता जयेश गुरनानी के द्वारा हाईकोर्ट की सिंघल बेंच अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका में हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने 3 अगस्त 26 को छात्रसंघ चुनाव कराने का आदेश दिया था.
सुनवाई में राज्य शासन की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने का उल्लेख किया गया था. राज्य शासन के कथन एवं अकादमिक कैलेंडर को लेकर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने प्रदेश के हर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव आयोजित कराने के निर्देश जारी किए थे. याचिकाकर्ता अरुणेश मिश्रा ने अधिवक्ता जयेश गुरनानी के माध्यम से हाईकोर्ट जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच में डिवीजन बेंच के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी. उक्त याचिका पर आज हाईकोर्ट न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने पूर्व में पारित डबल बेंच के आदेश तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को न्यायालय द्वारा निर्धारित 75 दिनों की समय-सीमा में छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिए है
