
भोपाल। जिला अदालत ने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में दोषी शाहब खान को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक प्रजापति ने बताया कि न्यायाधीश कपिल बौरासी की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.
अभियोजन के अनुसार, 29 मार्च 2026 को फरियादी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने गया था। रात में घर लौटने पर अंदर का सामान बिखरा मिला. इस दौरान चोर घर के अंदर ही मौजूद था. फरियादी ने पड़ोसियों की मदद से शाहब खान को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
