
छिंदवाड़ा. नगर निगम ने चंदनगांव में बिना अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने और आम नागरिकों को प्लॉट बेचकर गुमराह करने वाले कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदनगांव स्थित रकबा 0.385 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी दीपक केलकर पिता ओमप्रकाश केलकर नवासी शिवनगर कॉलोनी द्वारा बिना डायवर्सन , कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन एवं नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। मामले में राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी सहित गठित दल द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जांच कर पंचनामा एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिना किसी सक्षम अनुमति के भूखंडों में विभक्त कर अवैध कॉलोनी निर्माण और भूखंड विक्रय की पुष्टि हुई।
इस गंभीर अवहेलना पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम द्वारा संबंधित भू-स्वामी को अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था, किंतु संबंधित द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतिम सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करने पर नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने उक्त कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम आयुक्त सी.पी. राय ने कहा कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमविरुद्ध काम करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
