जबलपुर: जिला उपभोक्ता आयोग ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त कार की रिपेयरिंग में खर्च हुए 62 हजार 680 रुपये परिवादी को डेढ़ माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने दुर्घटना की तारीख से उक्त राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के साथ ही पांच हजार रुपये हर्जाना भी देने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्य अमित सिंह तिवारी और सोनल पंडित की पीठ ने यह आदेश स्टार ड्रीम्स सिटी, समाधि रोड निवासी विवेक धरया की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया। परिवादी की कार क्रमांक एमपी-20-जेडए-5079 का चार मार्च 2024 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम देने से इन्कार कर दिया था कि वाहन में हुई क्षति पुरानी है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने पक्ष रखा। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को रिपेयरिंग में खर्च हुई राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
