
देवास। सरकारी राशन की दुकान में स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उचित मूल्य दुकान में जांच के दौरान खाद्यान्न के हिसाब-किताब में बड़ा अंतर मिलने के बाद विक्रेता और सहायक विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार मां वैष्णव स्वयं सहायता समूह सोनगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सोनगांव (वितरण केंद्र ग्राम गुन्नास) की जांच में दुकान के विक्रेता एवं सहायक विक्रेता ने माह अगस्त एवं सितंबर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न एवं नमक का भौतिक रूप से उठाव तो कर लिया, किंतु ऑनलाइन ट्रकचिट रिसीव नहीं की। स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 65.48 क्विंटल गेहूं, 14.62 क्विंटल चावल एवं 3.62 क्विंटल नमक कम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 60 हज़ार 350 रुपए आंकी गई है।
खाद्यान्न की कालाबाजारी पाए जाने ममता बाई एवं सहायक विक्रेता दितेश मीणा के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खातेगांव द्वारा थाना नेमावर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
