आरोपी ट्रक चालक को 7 वर्ष की कठोर सजा

सतना : शराब के नशे में लारपवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार कर दो लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले आरोपी ट्रक चालक को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई.प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतना मानवेंद्र सिंह के न्यायालय द्वारा आरोपी ट्रक चालक ज्ञानेंद्र कुमार केवट पिता राम मनोहर निवासी ग्राम कांधेली थाना ताला को दो बार 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध 5 हजार रु का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया. इस मामले में राज्य की ओर से अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ट्रक चालक शराब के नशे में राजमार्ग पर लारपरवाही पूर्वक वाहन चलाया जा रहा था. जिसके चलते आत्मानंद त्रिपाठी और संतोष दाहिया को ट्रक से टक्कर मार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया गया था. उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई थी. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, साक्षियों और तर्क से सहमत होते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध उक्त दण्डादेश पारित किया गया

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