
छिंदवाड़ा। न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) छिन्दवाडा ने कोतवाली थाना की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी को सश्रम कारावास एवं 4500 रू अर्थदंड से दंण्डित किया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है नाबालिग के परिजन द्वारा दिनांक 06-08-2025 को थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग पीडिता जिसकी उम्र 9 वर्ष 11 माह की शाम करीब 06:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी थोड़ी देर बाद परिजनों को नाबालिग पीडिता घर के बाहर नहीं दिखी इसके नाबालिग पीडिता के चिल्लाने की आवाज आरोपी के घर से आई तो नाबालिग पीड़िता के परिजन आरोपी के घर गये जहां उन्होंने देखा कि आरोपी ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित कर चुका था।
इसके बाद नाबालिग पीडिता ने उसके साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताई थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 64 (2) (i), 64 (2) (k), 65(2), 127 (2) बीएनएस एवं 5(m), 6 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) छिन्दवाडा में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आई मेडिकल साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 65(2), 64(2) (k), 127(2) बीएनएस एवं धारा 5 (m) (k)/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500 रू अर्थदंड से दंण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गयी एवं विवेचना एकता सोनी उप. निरी. थाना कोतवाली द्वारा की गई।
