
सिंगरौली । शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौलीपाठ के प्रधानाध्यापक एवं पूर्व प्रभारी प्राचार्य बुद्ध अगरिया के खिलाफ डीईओ कविता त्रिपाठी ने कड़ा कदम उठाते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई प्रभारी प्राचार्य के कार्यकाल के दौरान छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क एवं वित्तीय अभिलेख वर्तमान प्राचार्य को प्रभार में नहीं सौंपने तथा अंकेक्षण के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में की गई है।
डीईओ कार्यालय से आज गुरूवार को जारी आदेश के अनुसार अगरिया ने शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान छात्रों से प्रवेश शुल्क प्राप्त किया था। आरोप है कि संबंधित वर्षों की प्रवेश शुल्क पंजी, प्राप्त राशि और कैशबुक सहित अन्य वित्तीय अभिलेख अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए। कार्यालय द्वारा 15 मई, 27 मई, 12 जून और 8 जुलाई 2026 को पत्र जारी कर वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय अभिलेख प्रस्तुत कर अंकेक्षण कराने तक वेतन रोका रहेगा। डीईओ की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
