
धार, जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने आगामी दिनों में विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, मिलाद-उन-नबी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, अनंत चतुर्दशी, तेजा दशमी, डोल ग्यारस, पारसी नववर्ष दिवस सहित विभिन्न धार्मिक पर्वों, जुलूसों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, वक्ता अथवा राजनैतिक दल किसी धर्म, जाति अथवा व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं देगा तथा साम्प्रदायिक या जातिगत वैमनस्य फैलाने वाले ऑडियो, वीडियो अथवा अन्य सामग्री का प्रसारण नहीं करेगा। सार्वजनिक मार्गों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने, बिना सक्षम अनुमति धरना, प्रदर्शन अथवा जुलूस के लिए पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी को इसके लिए प्रेरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री अथवा चाकू, तलवार, भाला, बरछी, छुरा जैसे आक्रमण में प्रयुक्त होने वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से धारण, प्रदर्शन अथवा संग्रह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे व्यक्तियों अथवा समूहों के भ्रमण एवं गतिविधियों पर भी रोक रहेगी, जिनसे साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समरसता एवं लोक-शांति प्रभावित होने की आशंका हो।
