चेक बाउंस मामले में दंपति दोषी, मुआवजा भुगतान के दिये निर्देश

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋषिराज मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सदर बाजार जबलपुर निवासी राकेश पछेल व उनकी पत्नी रानो पछेल को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध करते हुए परिवादी गोराबाजार जबलपुर निवासी अभिषेक विनोदिया को चेक राशि के संबंध में राशि अदा करने का आदेश दिया है। कुल तीन लाख 26 हजार देने होंगे।

परिवादी के अधिवक्ता संदेश दीक्षित के अनुसार दोनों पक्षों के बीच टेंट हाउस के सामान का दो लाख में सौदा हुआ था। परिवादी अभिषेक विनोदिया ने 13 दिसंबर 2017 को एक लाख नगद व 50-50 हजार के दो बैंक चेक देकर कुल दो लाख का भुगतान किया। इसके बाद अभियुक्तों ने दायित्व के निर्वहन के लिए दो लाख का चेक जारी किया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक अनादरित हो गया। परिवादी ने विधि अनुसार लीगल नोटिस भेजा। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि अभियुक्त चेक जारी करने से जुड़े वैधानिक दायित्व का खंडन नहीं कर सके। अदालत ने दोषी करार देते हुए विधि के अनुरूप सजा व तीन लाख 26 हजार रुपये प्रतिकर का आदेश पारित किया।

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