जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी ने एमआर फोर लक्ष्मीपुर-संजय नगर क्षेत्र में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी निवासी का बिजली कनेक्शन काटा गया है तो उसे तत्काल बहाल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने करीब 22 पट्टाधारी निवासियों की ओर से हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया।
उनका कहना था कि संबंधित परिवारों को वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के तहत 30 वर्ष के पट्टे दिए गए थे, जिनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि क्षेत्र में लगभग 400 परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा नगर निगम को कर अदा करने के साथ बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आवेदकों ने तर्क दिया कि बेदखली के बजाय शासन की आवासीय योजनाओं के तहत उन्हें नियमित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केसरवानी शिक्षा समिति द्वारा भूमि पर अधिकार का दावा करते हुए दायर याचिका में यह अंतरिम आदेश पारित किया गया।
