
भिंड, 17 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश की भिंड जिला न्यायालय ने चार साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दो आरोपियों को सात-सात वर्ष और एक आरोपी को आठ वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 फरवरी 2022 को स्थानीय निवासी जूली यादव ने शहर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने जेठ जगदीश समेत तीन लोगों पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने का आरोप लगाया था। घटना के समय पीड़िता जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थी।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिन्हें अदालत ने विश्वसनीय माना। इन साक्ष्यों के आधार पर ही तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।न्यायालय ने विपेंद्र यादव, उमेश यादव को सात-सात साल और जगदीश यादव को 8 साल की सजा सुनाई।
