जबलपुर:बिना अनुमति अवैध कॉलोनी बनाकर 248 प्लाट बेचने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण समिति, जबलपुर के तत्कालीन अध्यक्ष गया प्रसाद विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर द र्ज कर ली है।जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में रमाकांत मिश्रा, जबलपुर के द्वारा शिकायत करते हुए बताया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा सांठगांठ कर समिति की भूमि को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया जिसकी जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा की गई।
शिकायत जांच में पाया गया कि लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण सहकारी समिति जिसका कि पंजीयन वर्ष 1983 में किया गया था। वर्ष 1989 में समिति के अध्यक्ष द्वारा ले-आउट स्वीकृति के लिए नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। नगर व ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को परीक्षण के पश्चात समिति अध्यक्ष को ले-आउट में सुधार कर पुन: आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था।
किंतु नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर द्वारा सुझाये गये सुधारों को पूर्ण न कर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा बिना स्वीकृत ले-आउट के ही प्लाटों को बेच दिया। संपूर्ण जांच पर पाया गया कि तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अवैध कालोनी बनाकर सदस्यों को 248 प्लाट अवैध रुप से बेचे गये। कालोनी का कोई प्लान, नक्शा नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ और न ही नगर निगम जबलपुर द्वारा भी इस कालोनी की कोई स्वीकृति दी गई। आरोपी गया प्रसाद विश्वकर्मा तत्कालीन अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण समिति जबलपुर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
