पति की मौत के 10 साल बाद रिकवरी पर कैट की रोक

जबलपुर: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणए कैट के न्यायिक सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने रक्षा पेंशन से की जा रही 12.44 लाख रुपये की रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए विधवा पेंशनभोगी को राहत दी है। अधिकरण ने अगली सुनवाई तक पारिवारिक पेंशन से हर माह की जा रही 6,398 की कटौती स्थगित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार, रक्षा लेखा विभाग और संबंधित बैंक सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

दरअसल जबलपुर निवासी आवेदिका आशा पिल्ले ने मूल आवेदन में बताया कि उनके पति स्व. चंद्रशेखर पिल्ले, जो गन कैरिज फैक्ट्री, जीसीएफ जबलपुर में कार्यरत थे। उनका 21 नवंबर 2015 को निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई। वर्ष 2022 में रक्षा लेखा विभाग ने कथित अतिरिक्त भुगतान का हवाला देते हुए 12,44,462 की रिकवरी का आदेश जारी किया और पेंशन से 6,398 प्रतिमाह की कटौती शुरू कर दी।

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने तर्क दिया कि पति के निधन के वर्षों बाद विधवा पेंशन भोगी से इतनी बड़ी राशि की वसूली न्यायसंगत नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कैट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक यदि कोई रिकवरी की जा रही है तो उसे स्थगित रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होगी।

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