सूचना का अधिकार: भोपाल के पूर्व SDM पर 25,000 का अर्थदंड

भोपाल:राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर भोपाल के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) शहर वृत्त जमील खान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय भोपाल से राजस्व खसरे से संबंधित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने इसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए तत्कालीन एसडीएम जमील खान पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।आयोग ने अपने आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए

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