
इंदौर। शहर में पिछले महीने सुमन नगर में बोरिंग करने के दौरान अवंतिका गैस लाइन फटने से आग लग गई थी। उक्त मामले को जनहित याचिका दायर की गई थी।हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि अवंतिका गैस अग्नि कांड में पार्षद पर एफआईआर दर्ज कर ली
गई ।
पिछली 23 जून को विजय नगर चौराहे के पास सुमन नगर में अवंतिका गैस लाइन पर क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी द्वारा अवैध एवं बिना निगम अनुमति के बोरिंग कराया जा रहा था। बोरिंग के दौरान मौके पर अवंतिका गैस लाइन पर ड्रिल होने से आग लग गई थी, जिसमें चार लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। एक पीड़ित को एयर लिफ्ट कर इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है।
उक्त मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता रितेश ईनाणी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें शासन की ओर से अधिवक्ता अमित भाटिया एवं ऋषि तिवारी उपस्थित हुए। हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान घटना के लिए जिम्मेदार भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी सीधे जिम्मेदार थे, लेकिन उन पर पुलिस कार्रवाई से बच रही थी और जब्त बोरिंग मशीन भी छोड़ दी गई।
उक्त बिंदु को लेकर अधिवक्ता रितेश ईनाणी ने आपत्ति ली थी। आज सुनवाई के दौरान एसीपी विजय नगर पराग सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि पार्षद सोनी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके पूर्व कपिल शर्मा और अन्य पर कारवाई की जा चुकी है।
