बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 2621 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना चालक और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
ट्रैफिक नियमों के तहत वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। पहली बार नियम तोड़ने पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 900 रुपए का जुर्माना देना होता है।
शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। कैमरों की मदद से वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने वाले चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। वसूली गई जुर्माने की राशि भारत सरकार के खाते में जमा होती है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार युवाओं में वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने की लापरवाही अधिक देखी जा रही है। इसके अलावा ईयरबड या ईयरफोन लगाकर बात करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
