
जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि परिवादी के इलाज में खर्च 50 हजार 836 रुपए 7 प्रतिशत ब्याज सहित 45 दिन में भुगतान किया जाए। आयोग ने मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपए और वाद व्यय के 2 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।
गौरीघाट निवासी जितेन्द्र गुप्ता की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि उसने स्टार हेल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। 4 फरवरी 2023 को परिवादी को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी को दे दी गई। इसके बाद भी परिवादी का दावा यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अस्पताल ब्लेक लिस्टेड था। अधिवक्ता शिवम गुप्ता के तर्क सुनने के बाद आयोग ने परिवादी के इलाज में खर्च राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
